क्रिसमस-डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन
क्रिसमस-डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले स्वामियों/संचालकों/प्रबन्धकों को जानकारी दी है कि क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन की परिभाषा से आच्छादित कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेल, क्रीडा(घुड़ दौड़ सहित), झूलो आदि मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन जनपद में संचालित समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर होना संभाव्य है।
इस हेतु मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला अधिकारी) से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायुप्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। बिना सक्षम अनुमति के किए जाने वाले कार्यक्रम को बंद कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने जनपद के समस्त होटल ,पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों/संचालकों/प्रबन्धकों कोे कहा कि उक्त प्राविधानों के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पर विभागीय पोर्टल 30 दिन पूर्व आवेदन करके अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा देय जीएसटी नियमानुसार जमा करायें।