आज़ का मुद्दा आशीष कुमार
बुलंदशहर। उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र के पत्र संख्या-438/परिक्षेत्र/सीएक्यूएम/2026 दिनांक 17 अक्टूबर 2026 के क्रम में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।निर्देशों के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर पंजीकृत तथा BS-IV उत्सर्जन मानकों से निम्न श्रेणी के मोटर वाहनों को दिल्ली में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
इसमें CNG/इलेक्ट्रिक/BS-IV डीजल श्रेणी के अलावा अन्य सभी बसें, जिनमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी शामिल हैं, को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत बसों पर लागू नहीं होगा।इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नीतू शर्मा द्वारा शनिवार को कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जनपद बुलंदशहर के समस्त ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों एवं ऑपरेटरों को उक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।