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Updated: 08 August 2026 | Hindi News Portal
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-Noida: ईद- उल- अज़हा की वजह से गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू

नोएडा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा पुलिसकमिश्नर ने ईद उल अज़हा (बकरीद) के त्योहार और विभिन्न श्रमिक एवं अन्य संगठनोंद्वारा चलाए जा रहे

आज का मुद्दा डिजिटल डेस्क | Updated: 14 Jun 2026, 01:56 PM | Views: 7
-Noida: ईद- उल- अज़हा की वजह से गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू

गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू

Noida, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा पुलिसकमिश्नर ने ईद उल अज़हा (बकरीद) के त्योहार और विभिन्न श्रमिक एवं अन्य संगठनोंद्वारा चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन के मद्देनजर 28 मई से 30 मई तक जनपद में भारतीयनागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की 2023 की धारा 163 लागू किया है।

पुलिस के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ईद-उल-अज़हा के साथ ही किसानों और विभिन्नसंगठनों के धरना प्रदर्शन के मद्देनजर जनपद में धारा 163 लगाई गई है। इस दौरान कोईभी व्यक्ति पुलिस की अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकाल पाएगा। पांच से ज्यादालोग एक समूह में खड़े नहीं रह पाएंगे। सरकारी दफ्तर के ऊपर व आसपास की एक किलाेमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित है। पुलिस की अनुमति से ही ड्रोनचलाया जा सकेगा।

 किसी भी धार्मिक, सार्वजनिक स्थल पर जुलूस का आयोजन,लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चितकरना होगा।उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडा बैनरपोस्टर आदि नहीं लगेगा और न इस कार्य में किसी का सहयोग करें।

 यह दंडात्मक कार्रवाईहै। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले स्थान पर अथवा मकान की छत पर ईंट, पत्थर,सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा, नही रखेगा।

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Author: आज का मुद्दा डिजिटल डेस्क

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