गौतमबुद्धनगर
शारदीय नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु संग्रहित कर रहे हैं।इसी श्रृंखला में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की अलग अलग टीमों द्वारा जनपद में 15.10.26 को देर रात्रि तक तथा 16.10.26 को छापेमारी अभियान जारी रखा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, रितु सक्सेना टीम द्वारा सेक्टर 63, सेक्टर 67 एवं सेक्टर 68 स्थित मिठाई एवं नमकीन निर्माणशाला का निरीक्षण करके खोया का 01 एवं नमकीन में प्रयुक्त किए जाने वाले टकाटक मसाले का 01 नमूना लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र नाथ वर्मा की टीम द्वारा दादरी स्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोजो से वैद्यनाथ शहद के अलग अलग बैच के कुल 02 नमूने लिए गए तथा लेबल पर यूज़ बाय डेट अथवा एक्सपायरी तिथि अंकित न होने के व मिथ्याछाप होने कारण सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओ पी सिंह तथा अमर बहादुर सरोज की टीम द्वारा ईकोटेक 01 स्थित डोमिनोज पिज्जा की बेस किचिन से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल खुला, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पैक, पनीर तथा वेज मोमोज़ का 01-01 नमूना लिया गया तथा सफाई एवं स्वच्छता संतोषजनक न पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किया गया।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय बहादुर पटेल एवं विशाल गुप्ता की टीम द्वारा सेक्टर 44 नोएडा स्थित स्विग्गी इंस्टमार्ट तथा सेक्टर 142 स्थित बिग बॉस्केट स्टोर का निरीक्षण किया गया और सफाई एवं स्वच्छता संतोषजनक न मिलने तथा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया। मेरठ से आए खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्येंद्र तोमर की टीम द्वारा तुगलपुर ग्रेटर नोएडा स्थित जेप्टो स्टोर से भुना चना का 01 नमूना लेकर स्वच्छता एवं सफाई संतोषजनक न होने तथा आवश्यक अभिलेख मौके पर न दिखाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार एवं विजय बहादुर पटेल की टीम द्वारा नॉलेज पार्क 3 स्थित फ्लिपकार्ट स्टोर का निरीक्षण किया गया तथा सरसों के तेल का 01 नमूना लेकर लगभग 40 किलोग्राम सरसों का तेल लेवल पर बैच नंबर, पैकिंग तिथि एवं एक्सपायरी तिथि अंकित न होने के कारण सीज कर दिया गया।

इस प्रकार कुल 10 नमूनें लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये जा रहे हैं। समस्त खाद्य सामिग्री विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई किसी प्रकार की खाद्य सामिग्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसी/पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से खरीदें तथा खरीद बिल अवश्य लिए जाएं और निर्माण तिथि व बैच नंबर आदि देखकर ही खाद्य सामग्री प्राप्त करें व उपभोक्ताओं को बिक्री करें।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार से जिलाधिकारी के निर्देशन में जांच अभियान संचालित करते हुए नमूने संग्रहित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनपद वासियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके।