आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से अब तक कुल 77,15,044 प्रचार सामग्री हटायी गयी

अब तक 8,15,458 लाइसेन्सी शस्त्र कराये गये जमा, 638 लाइसेन्स जब्त,     1434 लाइसेन्स निरस्त सीआरपीसी के तहत 29,86,490 लोग पाबन्द आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं में 646 एफआईआर दर्ज अब तक लगभग 28.09 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से
अब तक कुल 77,15,044 प्रचार सामग्री हटायी गयी

अब तक 8,15,458 लाइसेन्सी शस्त्र कराये गये जमा, 638 लाइसेन्स जब्त,    
1434 लाइसेन्स निरस्त

सीआरपीसी के तहत 29,86,490 लोग पाबन्द

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं
में 646 एफआईआर दर्ज

अब तक लगभग 28.09 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद

अब तक 22.81 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 8,94,638 लीटर मदिरा एवं          28.33 करोड़ रूपये मूल्य की 7738 किग्रा ड्रग्स जब्त


लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 77,15,044 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 57,85,609 एवं निजी स्थानों से 19,29,435 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 4,05,329 पोस्टर के 25,63,077 बैनर के 18,66,055 तथा 9,51,148 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 1,78,894 पोस्टर के 8,58,122 बैनर के 5,50,007 तथा 3,42,412 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।
       मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक       8,15,458 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 638 लाइसेन्स जब्त किये गये। अब तक 1434 लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसी प्रकार सी0आर0पी0सी0 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 29,86,490 लोगों को पाबन्द किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 646 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 37 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 7377 शस्त्र, 7842 कारतूस, 214 विस्फोटक एवं 257 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 130 फैक्ट्रियों को सीज किया गया।
       मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 28.09 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद किया गया है, जिसमें से लगभग 2.17 करोड़ रुपये का कैश आज बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 22.81 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 8,94,638 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 28.33 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 7738 कि0ग्रा0 ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसमें से 12.07 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 123.95 किग्रा0 ड्रग्स आज जब्त किया गया। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा अब तक 2.04 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1549 किग्रा की बहुमूल्य धातुएं भी बरामद की गयी हैं।
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मीडिया सेल
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले
मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 12 प्रकार के
वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित

प्रवासी निर्वाचकों को उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जायेगा

लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 हेतु मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गयी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायंेगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।