मेरठ : वंदे मातरम मुद्दे पर एआईएमआईएम के पार्षदों की पिटाई के मामले में भाजपा के दो पार्षद गिरफ्तार
मेरठ, 27 मई । मेरठ नगर निगम के महापौर और अन्य सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षदों से मारपीट के आरोप में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया
मेरठ, 27 मई । मेरठ नगर निगम के महापौर और अन्य सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह
के दौरान शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षदों से
मारपीट के आरोप में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया
है।
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा भी कर
दिया गया है।
सिविल लाइंस के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अरविंद चौरसिया ने बताया कि शुक्रवार को मेरठ नगर
निगम के महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के
गायन के दौरान खड़े नहीं होने पर भाजपा पार्षदों ने एआईएमआईएम के कुछ पार्षदों की कथित रूप
से पिटाई कर दी थी। इस मामले में भाजपा के तीन पार्षदों राजीव काले, उत्तम सैनी व कविता राही
के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस ने शुक्रवार रात दो आरोपियों राजीव काले और
उत्तम सैनी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बाद थाने से ही जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि कल की घटना के संबंध में राजीव काले की तरफ से भी एआईएमआईएम के आठ
पार्षदों के खिलाफ मारपीट की शिकायत की गई है। इसके अलावा, भाजपा के राज्यसभा सदस्य
डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेई ने भी राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस
संबंध में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
क्षेत्राधिकारी चौरसिया ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया यह बात सामने आ रही है कि
एआईएमआईएम के सदस्यों ने सदन की पहली बैठक में वंदे मातरम गान के समय खड़े नहीं होकर
अनुशासनहीनता की है। इसमें सदन अपनी कार्रवाई करेगा और पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता।
सीओ के मुताबिक, वंदे मातरम के मुद्दे पर एआईएमआईएम के कुछ पार्षदों को भाजपा पार्षदों ने
कथित तौर पर पीटा था। उन्होंने बताया कि दिलशाद सैफी की शिकायत पर इस सिलसिले में भाजपा
के तीन पार्षदों राजीव काले, उत्तम सैनी और कविता राही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा
147 (दंगा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 506
(आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बाजपेयी की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने चौरसिया ने कहा कि उन्होंने
एआईएमआईएम के पार्षदों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है, लेकिन राजद्रोह कानून
पर रोक है। इसके अलावा, यह मामला राष्ट्रीय गीत से संबंधित है न कि राष्ट्रगान से।