20 दिसम्बर से प्रारंभ होगी उद्यमियो के अनुरक्षण शुल्क के लंबित भुगतान के लिए ओटीएस योजना
उद्यमी लें ओटीएस योजना का लाभ, निवेश मित्र पोर्टल पर करें बकाये अनुरक्षण शुल्क का भुगतान
मेरठ (सू0वि0)
आरएम यूपीएसआईडीसी सतीष सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों की अनुरक्षण शुल्क एवं उस पर देय ब्याज की लम्बित देयताओं की प्राप्ति तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं की सुदृढ़ अनुरक्षण व्यवस्था किये जाने के उद्देश्य से अनुरक्षण शुल्क के भुगतान हेतु प्रथम बार एक मुश्त समाधान योजना उपलब्ध कराई गई है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ प्राधिकरण के पूरे प्रदेश में स्थित 154 औद्योगिक विकास क्षेत्रों के उद्यमियों को प्राप्त होगा। इस योजना से न केवल कोविड-19 के कारण आई मन्दी के प्रभाव से उद्यमियों को उबारने में बल्कि क्षेत्रीय अवस्थापना सुविधाओं के त्वरित उच्चीकरण एवं अनुरक्षण में भी सहयोग होगा जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को बेहतर उद्योगपरक माहौल उपलब्ध होगा। एक मुश्त समाधान योजना दिनाॅक 20 दिसम्बर 2021 से आरम्भ की जा रही है।
आरएम यूपीएसआईडीसी सतीष सिंह ने बताया कि योजना अवधि में उद्यमियों द्वारा अपने पूर्ण बकाया अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किये जाने की दशा में भुगतान की तिथि तक उस पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। छूट के उपरान्त देय धनराशि को एकमुश्त अथवा 25 प्रतिशत अपफ्रन्ट भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना दिनाॅक 20 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी।
आरएम यूपीएसआईडीसी सतीष सिंह ने बताया कि उद्यमियों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in