कर्ज न चुकाने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई एक साल की सजा, लगाया 13 लाख पांच का जुर्माना 

कर्ज न चुकाने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई एक साल की सजा, लगाया 13 लाख पांच का जुर्माना 

कर्ज न चुकाने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई एक साल की सजा, लगाया 13 लाख पांच का जुर्माना 

धीरेन्द्र अवाना 

नोएडा।गौतमबुद्ध नगर न्यायालय 

ने कर्ज न चुका पाने के कारण एक व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने आरोपी पर 13 लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दे कि एडवोकेट रवि अवाना ने बताया कि ग्राम हरोला नोएडा निवासी राकेश अवाना ने अपने दोस्त अमित धामा की मदद करते हुए अगस्त , 2016 में 9,10,000/- रू उधार दिये थे।

दोषी को कई बार उधार चुकाने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसने एक चेक जारी किया, जिसे पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बैंक ने बाउंस कर दिया।जिसके लिये हमने अमित धामा के विरुद्ध मा. न्यायालय में मुक़दमा किया। 

न्यायाधीश ने माना कि आरोपी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (खाते में धन की कमी आदि के लिए चेक का अनादर) के तहत दंडनीय अपराध किया है।मा. न्यायालय ने न्याय करते हुए अभियुक्त अमित धामा को आदेश किया कि वह राकेश अवाना को 13,05000/- रू वापस करे एवं साथ ही साथ 1 साल की सजा का आदेश किया है।