दुष्कर्म के आरोपी दिनेश को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई दस वर्ष कठोर कारावास

दुष्कर्म के आरोपी दिनेश को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई दस वर्ष कठोर कारावास तथा उसके सहयोगी अमित को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोपी दिनेश को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई दस वर्ष कठोर कारावास

*रीशू कुमार आज का मुद्दा*

शिकारपुर : अभियुक्त दिनेश पुत्र हरकेश निवासी मौहल्ला बड़ा कोट थाना शिकारपुर, द्वारा अपने मौहल्ला निवासी अमित पुत्र वासुदेव के सहयोग से वर्ष-2014 में थाना शिकारपुर क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी

जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर मुअसं-159/2014 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 4 पोक्सों एक्ट पंजीकृत है दौराने विवेचना उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त दिनेश व व्यपहरण में उसके सहयोगी अमित उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था

उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मानिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई

जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय, एडीजे पोक्सो-2 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त दिनेश को दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड तथा व्यपहरण में उसके सहयोगी अमित को सात वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।