वाराणसी जिलाधिकारी ज्ञानवापी के शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करें : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 17 मई उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया
नई दिल्ली, 17 मई ( उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई के दौरान
वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया
कि परिसर में स्थानीय अदालत की ओर से इंगित किये गये शिवलिंग
स्थल की वह सुरक्षा सुनिश्चित करें।
उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़
और अन्य मज़हबी कार्यों के लिये प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को
होगी।