किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास
ग्रेटर नोएडा, 25 अप्रैल ( जिला न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
ग्रेटर नोएडा, 25 अप्रैल (। जिला न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते
हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 54 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी
लगाया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र
न्यायाधीश (यौन अपराध एवं बाल संरक्षण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार-प्रथम की कोर्ट में हुई।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि जून 2018 में दनकौर क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के
साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला हरेंद्र उर्फ गौतम किशोरी को अकेला देखकर
कमरे में ले गया था।
उसने पैसे का लालच देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना वाले दिन लड़की के पिता निजी काम से बाहर
गए हुए थे। पिता के वापस आने पर पीड़िता ने आपबीती बताई थी।
जिसके बाद पीड़िता के पिता ने दनकौर
कोतवाली में आरोपी हरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हरेंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल
की थी। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने
आरोपी उसको दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।