गांधी नगर सामूहिक दुष्कर्म : दिल्ली पुलिस ने दो दोषियों की सजा बढ़ाने का अनुरोध किया

नई दिल्ली, 09 मई ( दिल्ली पुलिस ने सोमवार को वर्ष 2013 में पांच साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने और निजी अंगों में वस्तु डालने के दो दोषियों को दी गई 20 साल की सजा बढ़ाने अनुरोध किया है।

गांधी नगर सामूहिक दुष्कर्म : दिल्ली पुलिस ने दो दोषियों की सजा बढ़ाने का अनुरोध किया

नई दिल्ली, 09 मई ( दिल्ली पुलिस ने सोमवार को वर्ष 2013 में पांच साल की बच्ची से सामूहिक
दुष्कर्म करने और निजी अंगों में वस्तु डालने के दो दोषियों को दी गई 20 साल की सजा बढ़ाने अनुरोध किया है।


न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि वह इस अर्जी पर 22 अगस्त को
सुनवाई करेगी।


उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल 2013 को पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में दो दोषियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के
बाद उसके निजी अंग में कुछ वस्तुएं डाल दी थीं व कमरे में अकेला छोड़ कर भाग गए थे। दोषियों को लगा था


कि बच्ची की मौत हो गई लेकिन घटना के 40 घंटे के बाद 17 अप्रैल 2013 को उसे बचाया गया।
निचली अदालत ने जनवरी 2020 को दोषी मनोज शाह और प्रदीप कुमार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई थी।
शाह ने सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।


राज्य का पक्ष रख रहे अभियोजक आशीष दत्ता ने कहा कि निचली अदालत द्वारा दोनों दोषियों को दी गई 20
साल की सजा पर्याप्त नहीं है,

खासतौर पर अपराध की प्रकृति पर गौर करते हुए। उन्होंने इसके साथ ही अदालत
से सजा बढ़ाने क अनुरोध किया।


निचली अदालत ने 18 जनवरी 2020 को शाह और कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा-363 (अपहरण), 342
(अवैध रूप से बंधक बनाना), 201 (सबूतों को मिटाना), 304 (सहांर पर हत्या के स्तर पर नहीं), 76(2) (सामूहिक


दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत दोषी करार दिया था।
शाह और कुमार को क्रमश: बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले से 20 और 22 अप्रैल 2013 को गिरफ्तार
किया गया था।