तमंचा व जिंदा कारतूस रखने के आरोपी युवक को अपर जिला व सत्र न्यायालय अनूपशहर ने सुनाई 3 साल की सजा
पुलिस ने टार्च से प्रकाश डाला। युवक भागने लगा तो पुलिस ने उसे रूकने को कहा। इस पर आरोपी युवक ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।
पोषित कुमार(आज का मुद्दा)
अनूपशहर: अनूपशहर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वितीय की अदालत ने मोनू पुत्र गंगाराम निवासी गांव पहाड़पुर थाना अनूपशहर पर शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप सिद्ध होने पर 3 साल की जेल की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर दो हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि 20 जुलाई 2020 में अहार थाने के एसआई अवधेश कुमार, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुधीर कुमार शिक़ोई बंबे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक युवक आता हुआ दिखाई दिया ।
जिस पुलिस ने टार्च से प्रकाश डाला। युवक भागने लगा तो पुलिस ने उसे रूकने को कहा। इस पर आरोपी युवक ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।
जिससे पुलिस कर्मियों ने अपने को बचा लिया और आरोपी को पकड़ कर उसके कब्जे से एक तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व साक्ष्यों तथा अधिवक्ताओं की जिरह के बाद आरोपी को पुलिस पार्टी पर फायरिंग मामले में संदेह का लाभ देते हुई धारा 307 को हटा दिया तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आरोपी मोनू को तीन साल के कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही जेल में अब तक काटी गयी सजा को इस सजा में समायोजित किया जायेगा।