नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड
आजमगढ़, 23 मार्च नाबालिग के साथ गैंगरेप के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को विशेष पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को साठ-साठ हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया।
आजमगढ़, 23 मार्च नाबालिग के साथ गैंगरेप के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को
विशेष पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को साठ-साठ
हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 अप्रैल 2017 की रात लगभग आठ बजे 14
वर्षीय पीड़िता शौच के लिए गई थी तभी मोहम्मद आजाद उर्फ गब्बू पुत्र सोहेल अहमद निवासी कोटिला थाना रानी
की सराय तथा
अबुल फैज पुत्र नन्हे कंकाली निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर पीड़िता को जबरदस्ती उठा ले गए
व गांव के कब्रिस्तान के पास उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने जांच पूरी करने के
बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक
अभियोजक अवधेश मिश्र ने पीड़िता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मंगलवार को आरोपित
मोहम्मद आजाद उर्फ गब्बू तथा अबुल फैज को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साठ हजार रुपये जुर्माने की
सजा सुनाई।