प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी।

अलवर (राजस्थान), 21 मार्च अलवर की स्थानीय अदालत ने अपने पति, तीन बेटों और एक भतीजे की निर्मम हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी।

अलवर (राजस्थान), 21 मार्च ( अलवर की स्थानीय अदालत ने अपने पति, तीन बेटों और


एक भतीजे की निर्मम हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की
सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।


अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने


सोमवार को आरोपी महिला संध्या उर्फ संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को मामले में दोषी पाया।
न्यायाधीश ने उन्हें मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।


शर्मा ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आरोपियों को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोषियों को आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई
गई है और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


आरोपी महिला ने दो-तीन अक्टूबर 2017 की रात को अपने प्रेमी और दो अन्य लोगों के साथ


मिलकर अपने पति बनवारी लाल (45), तीन बेटों और एक भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी
थी।


संध्या का अपने से दस साल छोटे हनुमान के साथ विवाहेतर संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे
और इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या


कर दी। जांच अधिकारी विनोद सामरिया ने कहा कि उसने अपने तीन बेटों के साथ वहां सो रहे
अपने भतीजे की भी हत्या कर दी।