युवती को भागने वाले को कोर्ट ने 10 वर्ष की सज़ा व 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया

युवती को भागने वाले को कोर्ट ने 10 वर्ष की सज़ा व 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया

युवती को भागने वाले को कोर्ट ने 10 वर्ष की सज़ा व 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया

कोतवाली देहात : ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से  दण्डित किया गया।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक

दिनांक 25.12.2016 को वादी द्वारा थाना नहटौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम शेरपुर बल्ला थाना नहटौर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 354/16 धारा 363/366 भादवि बनाम मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा व 02 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व धारा पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई,

जिसके परिणाम स्वरुप सोमवार को  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 354/16 धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम शेरपुर बल्ला थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से 15,000  रुपये पीड़िता बतौर प्रतिकर प्रदान किये जायेंगे।


उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।