चेतावनी दिल्ली में चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी

नई दिल्ली, 20 फरवरी (। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी दी है।

चेतावनी दिल्ली में चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी

नई दिल्ली, 20 फरवरी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी की
सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि यह मोटर वाहन


अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का
जुर्माना लग सकता है।


परिवाह विभाग ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से
प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।

पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर
5,000 रुपये का जुर्माना,

दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की
जेल हो सकती है।


ऐसी परिस्थिति में वाहनचालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
नोटिस में साफ कहा गया है कि कुछ ऐप आधारित कंपनियां खुद को कंपनी के तौर पर प्रस्तुत


करती हैं। ऐसा करना1988 अधिनियम का उल्लंघन है। यह उल्लंघन एक लाख रुपये के जुर्माने के
साथ दंडनीय है।


उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनी ;रैपिडो को लाइसेंस
नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट किया
गया है कि कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकती हैं।