ठेंगे पर शिक्षा विभाग का आदेश, बिना मान्यता के चल रहा स्कूल

अब इसे सिस्टम की लाचारी कहें या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत।

ठेंगे पर शिक्षा विभाग का आदेश, बिना मान्यता के चल रहा स्कूल

..नोएडा।प्रदेश सरकार के सख्त आदेश के बाद भी बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर रोक नहीं लग पा रही है।गौतमबुद्ध नगर में ऐसे सभी स्कूलों की संख्या निरंतर बढ़ते ही जा रही है।वही सरकारी आदेश भी हवा हवाई साबित हो रहे है।बता दे कि जिले में हजारों स्कूल बगैर मानक पूरा किये बेरोक टोक संचालित हो रहे है।वही शिक्षा निदेशक का आदेश है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।फिर भी सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा कर व नियमों को ताक पर रख कर नोएडा के सेक्टर-22 स्थित चौड़ा गांव में एसएएन पब्लिक स्कूल का संचालन हो रहा है।बता दे कि बिना किसी मान्यता के इस विद्यालय में इंटरमिडियेट की कक्षा तक बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है।

नियम के मुताबिक निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 18-ए के मुताबिक मान्यता और प्रमाणपत्रों के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता।वही शिक्षा विभाग भी दिखावे के लिए सिर्फ कागजों में कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता हैं।मामला संज्ञान में आने के बाद भी शिक्षा विभाग ने बस नोटिस जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिया।जबकि शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ हैं।करीब दो साल पहले दिये गए नोटिस पर आज तक कोई करवाई नहीं हुयी है।

अब इसे सिस्टम की लाचारी कहें या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत।

कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन सच्चाई यहीं है कि नियमों को ताख पर रख स्कूल खुलेआम चल रहा है।