ड्राइविग लाइसेंस के लिए फ‌र्स्ट एड ट्रेनिग अनिवार्य

गुरुग्राम, 14 फरवरी प्रदेश परिवहन आयुक्त की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक नया ड्राइविग लाइसेंस बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने के लिए फ‌र्स्ट एड ट्रेनिग लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

ड्राइविग लाइसेंस के लिए फ‌र्स्ट एड ट्रेनिग अनिवार्य

गुरुग्राम, 14 फरवरी  प्रदेश परिवहन आयुक्त की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक नया ड्राइविग
लाइसेंस बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने के लिए फ‌र्स्ट एड ट्रेनिग लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसे
लेकर सोमवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि
हल्के तथा कामर्शियल वाहनों के लिए ड्राइविग लाइसेंस को लेकर फ‌र्स्ट एड ट्रेनिग जरूरी है।

यह ट्रेनिग सेंट जोन
एंबुलेंस द्वारा आनलाइन माध्यम से दी जा रही है। ड्राइविग लाइसेंस के पंजीकरण से लेकर आनलाइन प्रशिक्षण
कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र तक की प्रकिया पोर्टल के माध्यम से आनलाइन पूरी की जा रही है।

ये आदेश
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील किया है कि वे प्रमाणपत्र
जरूर प्राप्त करें।