किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में गोष्ठी
बुलंदशहर (आशीष कुमार) अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन में एवं एसएसपी बुलन्दशहर श्लोक कुमार के निर्देशन में मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित
बुलंदशहर (आशीष कुमार) अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन में एवं एसएसपी बुलन्दशहर श्लोक कुमार के निर्देशन में मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध डॉ राकेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की जानकारी विषयक एक गोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी/कार्यशाला में श्री अजय कुमार न्यायाधीश जेजे बोर्ड ,
श्रीमती पूर्णिमा सिंह पुलिस उपाधीक्षक अपराध, जय प्रकाश शर्मा सदस्य न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बुलंदशहर, अमित कुमार संरक्षण अधिकारी महिला कल्याण, डॉ वीरेंद्र कुमार सदस्य जे0जे0 बोर्ड, वरुण कौशिक एस पी पी पॉक्सो, श्रीमती सुधा चौहान सदस्य जे0जे0 बोर्ड, श्रीमती रूबी प्रभारी वन स्टॉप सेंटर एवं निरीक्षक संजेश कुमार प्रभारी ए0एच0टी0यू0 तथा जनपद के प्रत्येक थाने से बाल कल्याण अधिकारी एवं सहायक बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारीगणों द्वारा गोष्ठी में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण)
अधिनियम-2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) आदर्श नियम-2016 के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गयी एवं बच्चों के प्रकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, पुलिस रेस्पॉन्स, व्यवहार आदि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जैसे-बच्चों के संरक्षण से जुड़े अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना जरुरी हैं। बच्चों के सरंक्षण के लिए काम कर रहे बाल कल्याण समिति, विभिन्न एनजीओ, पुलिस, चाईल्ड लाईन और बाल आयोग को अधिनियम का पालन करना होगा।
अधिनियम में बाल अदालत को बच्चों के सर्वोच हित्तों के सिद्धांत का पालन करने की बात भी कही गई तथा पॉक्सो एक्ट के सम्बन्ध में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई ।