लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू आज से लेकर 12 जनवरी तक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसे पहले धारा 144 के नाम से जानते थे।
लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू आज से लेकर 12 जनवरी तक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसे पहले धारा 144 के नाम से जानते थे। आगामी त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस डे, नए साल और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते ये कदम उठाया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी किया गया ये आदेश राजधानी में 12 जनवरी तक लागू किया गया है। इस अवधि में ईको गॉर्डन को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर धरना प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं इस आदेश को प्रयागराज में चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल सूबे के प्रयागराज जिले में लोकसेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पीसीएस-प्री और आरओ-एआरओ के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच इस प्रदर्शन का असर लखनऊ में भी देखने को मिला है। मंगलवार को कुछ अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों ने अलीगंज के श्याम स्वाद के पास पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की थी। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद अभ्यर्थी मान गए थे। इसी को देखते हुए लखनऊ पुलिस के जिम्मेदारों ने राजधानी में बीएनएस की धारा 163 लागू को लागू करते हुए इसकी मियाद को करीब दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।
हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 की मियाद बढ़ाने के पीछे नवंबर से लेकर जनवरी महीने में होने वाले त्यौहार, कार्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं को वजह बताई है। इसके चलते कोई भी व्यक्ति, संगठन और पार्टी बिना अनुमति के ईको गार्डन को छोड़कर अन्य किसी जगह पर धरना-प्रदर्शन नहीं कर पाएगा।
इस अवधि में सरकार दफ्तर, सीएम आवास, राजभवन और विधानसभा के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ट्रैक्टर-ट्राली, ड्रोन से शूटिंग, तांगा, बैलगाड़ी, ज्वलंतशील पदार्थ, धारदार हथियार को लेकर नहीं जा सकेगा। इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाने, लिखित-मौखिक अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।