आरसी की वसूली न होने पर हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी से मांगा जवाब

ग्रेटर नोएडा, 28 मई (रूद्रा बिल्डवल इंफ्रा बिल्डर से रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के सापेक्ष वसूली न होने पर हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर सुहास एलवाई से जवाब मांगा है।

आरसी की वसूली न होने पर हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी से मांगा जवाब

ग्रेटर नोएडा, 28 मई  रूद्रा बिल्डवल इंफ्रा बिल्डर से रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के सापेक्ष वसूली न
होने पर हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर सुहास एलवाई से जवाब मांगा है। न्यायालय ने 30 मई को


वीडियो कांफ्रोसिग के जरिये जुड़कर जिलाधिकारी को जवाब देने के लिए आदेशित किया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा
विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर के खिलाफ एक मामले में आरसी जारी की थी, लेकिन तीन साल बाद


भी प्रशासन बिल्डर से वसूली नहीं कर पाया। वसूली न होने पर शिकायतकर्ता अंकित गेरा ने हाई कोर्ट का दरवाजा
खटखटाया है।

पीड़ित के अधिवक्ता मनीष अरोड़ा ने बताया कि शहर स्थित रूद्रा बिल्डवल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की
परियोजना विक्ट्रीवन अमारा में अंकित गेरा ने वर्ष 2015 में फ्लैट बुक किया था। पीड़ित बिल्डर को फ्लैट की


कीमत के रूप में 45, 82,563 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। पूरा भुगतान करने के बाद भी बिल्डर ने फ्लैट पर
कब्जा नहीं दिया।

पीड़ित ने वर्ष 2019 में बिल्डर के खिलाफ यूपी रेरा में शिकायत की। 26 सितंबर 2019 को रेरा
ने मामले की सुनवाई करते हुए

मय विलंब अवधि के ब्याज समेत फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश बिल्डर को दिया
था। साथ ही हिदायत दी कि यदि बिल्डर ने दिसंबर 2019 से पहले फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया तो शिकायतकर्ता


को जमा संपूर्ण धनराशि ब्याज सहित लौटानी होगी। आरोप है कि बिल्डर ने रेरा के आदेश को दरकिनार कर दिया।
रेरा पीठ ने सितंबर 2021 को 75,32 310,64 रुपये वसूलने के लिए आरसी जारी कर दी,

लेकिन प्रशासन बिल्डर
से वसूली नहीं कर पाया। हार थककर पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

27 मई को हाई कोर्ट ने
याचिका पर सुनवाई करते हुए

जिलाधिकारी को 30 मई को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये जवाब देने के लिए
आदेशित किया है।