ओवर लोडिंग पर लगेगा अंकुश
मथुरा, ओवरलोड चलने वाले मालवाहक वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। ऐसे वाहनों के मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के संभागीय परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गये हैं।
मथुरा,ओवरलोड चलने वाले मालवाहक वाहनों के मालिक और चालकों के
खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।
ऐसे वाहनों के मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कराने के संभागीय परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गये हैं। मथुरा जनपद में इस तरह के 300
मामले सामने आए हैं जिनमें पांच या इससे अधिक बार ओवरलोड में चालान होने के बाद भी समन
शुल्क जाम नहीं किया गया है। इन सभी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन दल द्वितीय मनोज प्रसाद वर्मा ने बताया कि जनपद में
ओवरलोड अभियोग में पांच या पांच से अधिक बार कार्यवाही वाले संचालित वाहनों के विरुद्ध प्रिवेंशन
ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिनके
द्वारा अभी तक प्रशमन शुल्क भी जमा नहीं किया गया हैं। ऐसे ओवरलोड अभियोग में पांच या पांच से
अधिक बार संचालित वाहनों, जिनके द्वारा अपने कुल भार क्षमता से अधिक भार ले जाने के कारण
(ओवरलोड) राजकीय मार्गों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा हैं। उनके वाहन स्वामी के विरुद्ध परिवहन
विभाग द्वारा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3(2) (ई) के अंतर्गत लगभग
300 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही हैं। उन समस्त वाहन स्वामी से अनुरोध हैं कि
यदि उनके किसी वाहन का चालान एक बार या पांच के कम ओवरलोड अभियोग में हुआ हैं तो शीघ्र
उसका प्रशमन शुल्क जमा करा दें और अपने वाहन द्वारा ओवरलोड माल, खनन सामग्री का परिवहन
कदापि न करें, अन्यथा पांच या पांच से अधिक बार ओवरलोड अभियोग में वाहन संचालन पर वाहन
स्वामी, चालक दोनों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा एफआईटार दर्ज कराई जा रही है।