कोतवाली प्रभारी सहित विवेचकमुंशी व गिरफ्तारकर्ता कोर्ट मे तलब:पुलिस ने परिजनों को आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं दी सूचना

अनूपशहर: अनूपशहर स्थित एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने चोरी के एक मामले में अहार कोतवाली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कोतवाली प्रभारी, विवेचक गिरफ्तार कर्ता एवं मुंशी को तलब किया है।

कोतवाली प्रभारी सहित विवेचकमुंशी व गिरफ्तारकर्ता कोर्ट मे तलब:पुलिस ने परिजनों को आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं दी सूचना

कोतवाली प्रभारी सहित विवेचकमुंशी व गिरफ्तारकर्ता कोर्ट मे तलब:पुलिस ने परिजनों को आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं दी सूचनाले आये कोर्ट विवेचक व मुंशी नहीं दिखा पाए कॉल डिटेल 

पोषित कुमार(आज का मुद्दा)

अनूपशहर: अनूपशहर स्थित एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने चोरी के एक मामले में अहार कोतवाली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कोतवाली प्रभारी, विवेचक गिरफ्तार कर्ता एवं मुंशी को तलब किया है। उक्त चारों लोगों पर आरोप है कि पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में पकड़े गए चोर की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस ने आरोपित के परिजनों को कोई सूचना नहीं दी।

जिसको कोर्ट ने गंभीर अपराध मानते हुए कोतवाली प्रभारी सहित चारों लोगों को नोटिस जारी करते हुए दिन शुक्रवार यानी कल उक्त मामले में जवाब देने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उक्त चारों लोग सही तथ्यो के साथ कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो उक्त चारों लोगों के खिलाफ कोर्ट संज्ञान लेते हुए दाण्डिक वाद दर्ज करेगा।


 अब समझिए पूरा मामला


जानकारी के अनुसार अहार कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड लेने के लिए कोर्ट में पेश किया। जिस पर कोर्ट ने मौजूद विवेचक से गिरफ्तारी के संबंध में आरोपित चोर के परिजनों को सूचना देने के बारे में पूछा, जिस पर विवेचक ने मुंशी द्वारा उक्त चोर के परिजनों को सूचना देने की बात कही। जिस पर कोर्ट ने कॉल हिस्ट्री को विवेचक से व्हाट्सएप पर मगांने के लिए कहा। व्हाट्सएप पर आई कॉल हिस्ट्री में रिमांड के बाद मुंशी द्वारा परिजनों का नंबर डायल किया गया। जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दूसरे दिन मुंशी एवं विवेचक को बुलाया। जिस पर उक्त दोनो लोगो आरोपित चोर के परिजनों को सूचना देने के संबंध में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं कर पाए।

जिसको कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की गिरफ्तारी के संबंध में आरोपी के परिजनों को सूचना दी जाएगी का उल्लंघन मानते हुए कोतवाली प्रभारी यंग बहादुर सिंह, विवेचक, गिरफ्तार कर्ता एवं मुंशी को नोटिस जारी करते हुए उक्त संबंध में दिन शुक्रवार को तथ्य सहित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए

कहा कि यदि कोतवाली प्रभारी सहित चारों लोग सही तथ्यो के साथ स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो उक्त चारों लोगों के खिलाफ कोर्ट में सुसंगत धाराओं में दाण्डिक बाद दर्ज किया जाएगा।