खराब प्रेशर कुकर बेचने पर क्लाउडटेल पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली, 05 नवंबर ( केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऑनलाइन विक्रेता फर्म क्लाउडटेल इंडिया पर अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर बेचने की वजह से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली, 05 नवंबर ( केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऑनलाइन
विक्रेता फर्म क्लाउडटेल इंडिया पर अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर
बेचने की वजह से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीसीपीए ने क्लाउडटेल से कहा है कि वह अमेजन के मंच पर बेचे गए और मानकों पर खरे नहीं
उतरने वाले 1,033 प्रेशर कुकर वापस मंगा ले और ग्राहकों को उनका पैसा वापस कर दे।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करते हुए घरेलू प्रेशर कुकर
बेचने और उपभोक्ता अधिकारों का हनन करने तथा व्यापार के अनुचित तौर-तरीके अपनाने के लिए
प्राधिकरण ने क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया है। ये मानक घरेलू
प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के तहत तय किए गए हैं।
बयान के मुताबिक, कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीसीपीए ने ई-कॉमर्स
मंचों के खिलाफ कार्रवाई स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की थी।
इस बयान में कहा गया, ‘‘क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अमेजन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील
आउटर लिड प्रेशर कुकर, 4 लीटर की विक्रेता है।’’ प्रेशर कुकर की बिक्री ऑनलाइन सेल में की गई
थी।
क्लाउडटेल ने सीसीपीए को दिए जवाब में कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रभाव में आने के बाद
उसने इस प्रेशर कुकर की बिक्री रोक दी थी।
हालांकि सीसीपीए ने कहा कि इन प्रेशर कुकर की
उपभोक्ताओं को बिक्री अब भी हो रही है।