खाली प्लॉट-इमारतों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स

नई दिल्ली। एकीकृत निगम हाउस टैक्स के दायरे से बाहर खाली प्लॉट और खाली पड़ी इमारतों के संपत्ति मालिकों से टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट गया है।

खाली प्लॉट-इमारतों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स

नई दिल्ली, एकीकृत निगम हाउस टैक्स के दायरे से बाहर खाली प्लॉट और खाली पड़ी
इमारतों के संपत्ति मालिकों से टैक्स वसूलने की तैयारी में जुट गया है। सौ गज से बड़े खाली प्लॉटों को संपत्ति कर


के दायरे में लाने के लिए निगम के जोन अधिकारियों ने सर्वे कराना शुरू कर दिया है। इस संबंध में निगमायुक्त
की तरफ से सभी जोन अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।

जिन संपत्ति मालिकों ने टैक्स नहीं जमा कराए हैं
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, एकीकृत होने के बाद से निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए एक शहर एक टैक्स की नीति पर
काम करना शुरू किया है। निगम के सभी 12 जोन में हाउस टैक्स की दरें अब सामान्य कर दी गई हैं। साथ ही


पहले 15 फीसदी मिलने वाली छूट को 10 फीसदी कर दिया गया है। हाउस टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि
निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की ओर से कुछ दिन पहले आदेश जारी किया गया था कि किसी कारण से निगम के


अधिकार क्षेत्र में आने वाले खाली प्लॉट और इमारत अगर किसी कारण से हाउस टैक्स जमा कराने के दायरे से
बाहर हैं तो उनका सर्वे किया जाए और उनके मालिकों से टैक्स वसूला जाए।


सूत्रों का कहना है कि आदेश के बाद से सभी जोन के हाउस टैक्स विभाग ने अपने वार्ड में खाली प्लॉटों और
इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया है। अब तक के सर्वे में 120 खाली प्लॉट को सूची में शामिल किया गया है। अनेक


प्लॉट ऐसे हैं, जिन्हें लोगों ने कूड़ा घर बना लिया है। इस संबंध में हाउस टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना


इन संपत्ति मालिकों को हाउस टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस और जिन प्लॉटों में कूड़ा भरा है, उनको स्वास्थ्य
विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे।