विधिक प्राधिकरण करेगा पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति, 25 जनवरी तक करें आवेदन

पिछड़े गरीब व्यक्तियों व ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु होगी परा विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

       मेरठ (सू0वि0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंजू कांबोज ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ के द्वारा समाज के पिछड़े गरीब व्यक्तियों तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों को विधिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित संशोधित पैरा लीगल वालंटियर की स्कीम के अनुसार जिला मुख्यालय स्तर पर 50 व प्रत्येक तहसील स्तर पर 25-25 पराविधिक स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है।
 
उन्होंने बताया कि उक्त चयन हेतु सेवानिवृत्त अध्यापक ,सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी व वरिष्ठ नागरिक एमएसडब्ल्यू के छात्र तथा अध्यापक, आंगनबाड़ी वर्कर्स, चिकित्सक व फिजिशियन तथा विधि के छात्र (जब तक कि वे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं) गैर राजनीतिक दल के सदस्य तथा एनजीओ के सदस्य, महिला कल्याण में लगे व्यक्ति मैत्री संगठन व एवं अन्य इसी प्रकार के संघ, शिक्षित बंदी जो दीर्घकालीन अवधि तक निरूद व अन्य कोई इच्छुक व्यक्ति आदि को वरीयता प्रदान की जाएगी।
 
उन्होंने बताया कि इच्छुक व स्थानीय व्यक्ति जो निशुल्क योगदान समाज सेवा हेतु देने को तैयार हो वह अपना आवेदन दिनांक 25 जनवरी 2022 दिन मंगलवार साय 4रू00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैंद्य उन्होंने बताया कि उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ से प्राप्त कर सकते हैं अथवा जनपद न्यायालय की जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/meerut से डाउनलोड किया जा सकता है।