हिजाब विवाद: याचिका को शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली, 10 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह हिजाब विवाद संबंधी याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपनी अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा।
नई दिल्ली, 10 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह हिजाब विवाद संबंधी
याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपनी अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने के
अनुरोध पर विचार करेगा।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले पर सुनवाई कर
रहा है और उसे इस पर सुनवाई करके फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कराने का अनुरोध करते हुए
कहा था, ‘‘ दिक्कत यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं।
लड़कियों पर पथराव हो रहा है। यह विवाद पूरे देश में
फैल रहा है।’’
सिब्बल ने कहा कि वह मामले पर कोई आदेश नहीं चाहते, केवल यह चाहते हैं कि सुनवाई के लिए याचिका को
सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ हम इस पर गौर करेंगे।’’
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने मामले पर गौर करने के लिए बुधवार को एक
पूर्ण पीठ का गठन किया था।
न्यायमूर्ति अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी इस
पीठ का हिस्सा