02 दिसम्बर को कोविड-19 संक्रमण से मृत मेरठ निवासी के परिजन अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने हेतु करें आवेदन-जिलाधिकारी
कोरोना महामारी से हुयी व्यक्ति की मृत्यु पर सहायता राशि प्राप्त करने हेतु परिजन करें आवेदन
मेरठ (सू0वि0)
जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11, लखनऊ के शासनादेश के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50,000 की धनराशि प्रति मृतक अनुग्रह सहायता प्रदान की जानी है। उन्होने बताया कि मृतक जिनका विवरण upcovid19track.in पोर्टल पर दर्ज है उनके निकटतम परिजन अहेतुक सहायता हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 02 दिसम्बर को अपने-अपने तहसील कार्यालय अथवा कलेक्टेªट कार्यालय में दैवीय आपदा अनुभाग मे स्थापित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में जमा करा सकते है।
उन्होने जनसामान्य को अवगत कराते हुये कहा कि कोविड-19 संक्रमण से मृत जनपद मेरठ निवासी के परिजनों द्वारा इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन अपने-अपने तहसील कार्यालय अथवा कलेक्टेªट कार्यालय में दैवीय आपदा अनुभाग मे स्थापित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में जमा करा सकते है। उक्त आवेदन का प्रारूप जनपद की वेबसाईट www.meerut.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि इस संबंध मे अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल अथवा तहसील कार्यालय मे किसी भी कार्यदिवस मे उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा मृत व्यक्तियों के परिजन द्वारा अपना आवेदन पत्र जमा कराया जा सकता है।