CM पद पर बैठे शख्स की गैर-मौजूदगी ठीक नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट जो मौखिक टिप्पणियां कर रहा था, सोमवार को उसने उन्हें आदेश का हिस्सा बना दिया।

CM पद पर बैठे शख्स की गैर-मौजूदगी ठीक नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट जो मौखिक टिप्पणियां कर रहा था, सोमवार को उसने उन्हें आदेश का हिस्सा बना दिया।

एमसीडी स्कूलों के बच्चों के लिए नए सेशन की किताबें, लिखने-पढ़ने के सामान आदि के खर्च की व्यवस्था करते हुए कोर्ट ने कहा, केजरीवाल का ब्ड पद पर बने रहने का फैसला निजी है। उनकी गैरमौजूदगी स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती। यह स्कूली बच्चों का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। एमसीडी कमिश्नर 5 करोड़ की सीमा से बाधित हुए बिना इन जिम्मेदारियों के लिए जरूरी खर्च तुरंत उठाएं। खर्च कानूनी ऑडिट पर निर्भर होगा।

दिल्ली सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा, ये कहना ठीक नहीं कि आचार संहिता के दौरान अहम निर्णय नहीं लिए जा सकते। नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सके लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हर रोज जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठहर गई है। राजधानी की तो बात तो छोड़िए, किसी भी राज्य के सीएम का पद औपचारिक पद नहीं है। यहां पदासीन शख्स को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है। अर्जी में कहा गया है कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण लगभग दो लाख छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी क्यों दाखिल नहीं की? केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी अवैध है। जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, वह बयान डेढ़ साल पहले लिया गया था और आचार संहिता लागू होने के बाद मेरी गिरफ्तारी हुई है।

मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फिलहाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की? सिंघवी ने कहा, इसके लिए कई कारण थे और उन कारणों में एक यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। यह पीएमएलए एक्ट की धारा-19 का उल्लंघन है।

आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के बाद जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में आतिशी ने बताया कि जेल में भी अरविंद केजरीवाल को अपनी नहीं, बल्कि दो करोड़ दिल्लीवासियों की चिंता है। मुलाकात के दौरान पूरे समय सीएम ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई और मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज की व्यवस्था के बारे में अपडेट लिया।

साथ ही जल मंत्री होने के नाते सीएम ने उन्हें निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में दिल्ली में पानी की किल्लत ना हो और लोगों को पानी के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उधर सुनीता केजरीवाल ने भी जेल में अपने पति और सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। रविवार को ।।च् नेताओं ने कहा था कि जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल की मुलाकात की अर्जी कैंसल कर दी है। वह सीएम से नहीं मिल सकेंगी लेकिन सोमवार सुबह पार्टी सूत्रों ने कहा कि सुनीता को भी मिलने की इजाजत मिल गई है।