ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 7000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-
बुलंदशहर : अभियुक्त भन्ता पुत्र ज्वाला सिंह निवासी ग्राम खण्डार थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी
बुलंदशहर : अभियुक्त भन्ता पुत्र ज्वाला सिंह निवासी ग्राम खण्डार थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.10.2020 को थाना पहासू पर मुअसं- 353/20 धारा- 302/201 भादवि पंजीकृत किया
गया तथा दिनांक 08.12.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही
सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार 29.09.2023 को न्यायालय ए0डी0जे0-02, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भन्ता को आजीवन कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र सिंह माहुर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।