बलिया में बुजुर्ग की हत्या के 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
बलिया, 08 जुलाई जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक वृद्ध की हत्या करने के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बलिया, 08 जुलाई जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक वृद्ध की हत्या करने के मामले में 10
आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के गौरा
त्रिमुहानी पर छह सितम्बर, 2016 की शाम चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के करना गांव निवासी अशोक कुमार सिंह की
हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में सिंह के पुत्र शशि कांत सिंह की शिकायत पर भृगुनाथ सिंह, रंजीत यादव, राज कुमार यादव, मेवा
यादव, सुरेश यादव, रामनाथ यादव, निरहू यादव,
गौतम यादव, अजीत यादव एवं मंजित यादव के विरुद्ध भारतीय
दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि जिला
न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी दस
आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 – 20 हजार रुपए का जुर्माना भी
लगाया है।