मेरठ : किशोरी के यौन शोषण मामले में भाजपा नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
मेरठ, 29 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी के यौन शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
मेरठ, 29 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी के यौन
शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ गैर-जमानती
वारंट जारी किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
दौराला थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) संजय शर्मा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
(पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने अधिवक्ता रमेश चंद
गुप्ता के दफ्तर में कार्यरत 17 वर्षीय किशोरी के यौन शोषण मामले में दौराला पुलिस की अर्जी पर
मारवाड़ी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
शर्मा के मुताबिक, पुलिस किशोरी के यौन शोषण के आरोप में अधिवक्ता गुप्ता को 21 जून को
गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज चुकी है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया
पर गुप्ता के दो वीडियो सार्वजनिक हुए थे, जिनमें से एक में वह अपने दफ्तर में काम करने वाली
युवती के साथ अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे थे।
पुलिस के अनुसार, दूसरे वीडियो में गुप्ता चैंबर में टाइपिंग करने वाली किशोरी का यौन उत्पीड़न करते
नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद उसमें टाइपिंग करती दिख रही किशोरी संदिग्ध
परिस्थितियों में लापता हो गई थी।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में किशोरी के भाई ने दौराला थाने में 27 मई को अपहरण की
प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद किशोरी को 15 जून को सकुशल बरामद कर दौराला पुलिस ने 16
जून को अदालत के समक्ष पेश किया।
पुलिस के मुताबिक, किशोरी ने अदालत में गुप्ता पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उसने
अधिवक्ता के रिश्तेदार और भाजपा के महानगर महामंत्री मारवाड़ी के अलावा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता
सहकारी संघ के चेयरमैन संजीव गोयल सिक्का को भी आरोपित किया।
इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने मुकदमे में
दुष्कर्म की धारा और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के प्रावधानों को शामिल कर लिया।
मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि मारवाड़ी के खिलाफ गैर-
जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थानों पर
दबिश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया
जाएगा।
घटना के एक अन्य आरोपी सिक्का के बारे में पूछने पर एसएसपी ने बताया कि उनके खिलाफ दुष्कर्म
का नहीं, केवल छेड़छाड़ का आरोप है, जिसकी जांच की जा रही है।
भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंहल ने मारवाड़ी के महानगर महामंत्री होने की पुष्टि करते हुए
कहा, "उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश नेतृत्व से स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति मिलते ही तत्काल
कार्रवाई की जाएगी।"