Gautam budh nagar 04June 2024 को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन

आगामी 04 जून 2024 को फूल मंडी फेस-2 नोएडा में मतगणना की जाएगी। आगामी 04 जून 2024 को होने वाली मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए

Gautam budh nagar 04June 2024 को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन

Gautam budh nagar 04June 2024 को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन

Lok Sabha chunav-2024 के दृष्टिगत विगत 26 अप्रैल 2024 निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न हो चुका है एवं आगामी 04 जून 2024 को फूल मंडी फेस-2 नोएडा में मतगणना की जाएगी। आगामी 04 जून 2024 को होने वाली मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए

आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मतगणना कार्य को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया की ईवीएम, डाक मतपत्र एवं ईटीबीपीएस पत्रों की गणना की जाएगी। फूल मंडी फेस-2 नोएडा में नोएडा, दादरी एवं जेवर विधानसभा की ईवीएम मशीनों में पड़े मतों एवं लोकसभा क्षेत्र की पांचो विधानसभाओं के डाक मत पत्र एवं ईटीबीपीएस के मतों की गणना की जाएगी, जबकि विधानसभा सिकंदराबाद एवं खुर्जा के ईवीएम में पड़े मतों की गणना नवीन मंडी अनूपशहर रोड बुलंदशहर में बनाए गए मतगणना स्थल पर होगी।


      उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोएडा, दादरी एवं जेवर विधानसभा की मतों की गणना करने हेतु प्रत्येक विधानसभा में 14-14 टेबल एवं डाक मत पत्र व ईटीबीपीएस के माध्यम से पड़े मतों की गणना के लिए 06 टेबल लगाई जाएगी।

प्रत्येक टेबल पर तीन कर्मचारी होंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम के महापौर या नगर पालिका/जिला परिषद/पंचायत संघ के अध्यक्ष आदि, केंद्रीय उपक्रमों/राज्यीय उपक्रमों, सरकारी निकायों/निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से किसी प्रकार का मानदेय या किसी भी सरकारी/सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान में अंशकालिक काम करने वाले व्यक्ति, शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले पैरामेडिकल/ स्वास्थ्य कर्मी, उचित मूल्य की दुकान डीलर्स, आंगनबाड़ी कर्मचारी, शासकीय सेवारत व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया हो उनको गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।


      उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सरपंच/पंचायत सदस्य जो विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, नगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद या सदस्य जो विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, स्थानीय व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तथा ऐसे भारतीय नागरिक जो एनआरआई है, उनको गणना अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की संख्या एवं नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई और कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा गणना अभिकर्ताओं के द्वारा मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।


     इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण, समस्त ए.आर.ओ. तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।