नोएडा से बुकिंग कर दिल्ली जा सकेगी बाइक
नोएडा, 28 मई नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। साथ ही बाइक टैक्सी चालकों के लिए खुशखबरी है। बाइक टैक्सी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
नोएडा, 28 मई नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। साथ ही
बाइक टैक्सी चालकों के लिए खुशखबरी है।
बाइक टैक्सी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला
सुनाया है। एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से बाइक टैक्सी दिल्ली में प्रवेश कर सकेगी। इससे
रोजाना दिल्ली और नोएडा के बीच आने जाने वाले लोगों को भी आसानी रहेगी। दिल्ली में बाइक
टैक्सी पर रोक के कारण नोएडा बाइक टैक्सी चालकों के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा था। उनकी
कमाई आधे से भी कम हो गई थी।
दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग ने फरवरी में दो पहिया बाइक
टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी।
2400 बाइक टैक्सी
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलाकर करीब 2400 बाइक टैक्सी दौड़ रही हैं।
बाइक टैक्सी चलाने वाले
चालकों का कहना है कि सबसे ज्यादा कमाई दिल्ली जाने पर होती थी। लंबी दूरी की सवारी मिलने
पर रोजाना अच्छी कमाई हो जाती थी। दिल्ली में रोक के बाद कमाई नहीं रह गई थी, क्योंकि नोएडा
और गाजियाबाद में मुनाफा नहीं होता है। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक से पहले हर महीने
औसतन 25 से 28 हजार रुपये तक की कमाई हो जाती थी लेकिन अब यह घटकर 12 हजार के
आसपास पहुंच गई थी। दिल्ली बॉर्डर तक बुकिंग होती थी लेकिन सवारियां नहीं मिलती थी। उन्होंने
कहा कि अब फिर से पहले जैसी कमाई की उम्मीद है,
जिससे घर चलाने में मदद मिलेगी।
इन कारणों से था बैन
दिल्ली सरकार ने इस साल फरवरी में एक आदेश के साथ दोपहिया रेंटल सर्विस को रोक दिया था।
सरकार की दलील थी कि ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। जिसके बाद फरवरी में दो
पहिया बाइक टैक्सी पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली परिवाहन विभाग ने सर्कुलर जारी
करते हुए कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दो पहिया पर सवारी ढोना दंडनीय अपराध
है। पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच हजार और दूसरी बार में ये जुर्माना दोगुना
होकर 10 हजार रुपए देने का प्रावधान है। जुर्माना यदि नहीं भरा गया तो एक साल की जेल और
बाइक को सीज कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल एक भी
बाइक टैक्सी का पंजीकरण नहीं हुआ है।