मिर्जापुर में विंध्याचल नवरात्रि मेले के 15 किलोमीटर क्षेत्र में धूम्रपान पर प्रतिबंध

मिर्जापुर (उप्र), 28 सितंबर। मिर्जापुर जिला प्रशासन ने विंध्याचल नवरात्रि मेले के करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मिर्जापुर में विंध्याचल नवरात्रि मेले के 15 किलोमीटर क्षेत्र में धूम्रपान पर प्रतिबंध

मिर्जापुर (उप्र), 28 सितंबर। मिर्जापुर जिला प्रशासन ने विंध्याचल नवरात्रि मेले के करीब


15 किलोमीटर क्षेत्र में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी दिव्या
मित्तल ने इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी की है।


जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों के तहत मेला क्षेत्र को


धूम्रपान और तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। उनके अनुसार मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों के
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।


जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने
पर व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।


केंद्र सरकार ने 2004 में एक समग्र तंबाकू नियंत्रण कानून- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद


अधिनियम 2003 (विज्ञापन निषेध एवं व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियमन)
लागू किया था जिससे तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके।


वार्षिक नवरात्रि मेला यहां 25 सितंबर को शुरू हुआ जो चार अक्टूबर तक चलेगा। देशभर से लोग
यहां विंध्यवासिनी मां का दर्शन पूजन करने और मुंडन संस्कार कराने आते हैं।