नोएडा में 17 दिनों के लिए धारा 144 लागू

नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने तथा इस दौरान होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 17 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

नोएडा में 17 दिनों के लिए धारा 144 लागू

नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्थाएं
बनाए रखने तथा इस दौरान होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 17
दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम
आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिसद्वारा दंडात्मक काय्रवाही की जाएगी।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया
कि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन की जयंती भी है। 23
अक्टूबर को महानवमी तथा 24 अक्टूबर को दशहरा, 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31
अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही
गौतमबुद्धनगर में समय समय पर शासन और विभिन्न आयोग व परिषदों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की
जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू की गई है।


अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि इन तमाम इवेंट के दृष्टिगत
असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता
है। समय- समय पर शासन, विभिन्न आयोग, परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं एवं धरना
प्रदर्शन आदि कार्यक्रम भी आयोजित कराये जाते हैं। जिसके संबंध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही
अवगत कराया जाता है, जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक
है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा
धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है। उक्त समस्त कारणों से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में
शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है।


इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी
कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त अनुमति प्राप्त किए बिना न तो पांच व उससे अधिक व्यक्तियों का जुलूस
निकालेगा और न ही एक ही स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति जमा होंगे। सरकारी दफ्तरों व
उनके आसपास ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा से शूटिंग व
फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।


किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल व जुलूस तथा अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर की ध्वनि मानक
से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों, मार्गों पर नमाज, पूजा अर्चना, जुलूस या अन्य प्रकार के
धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि नहीं की जाएगी
तथा कोई व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। साथ ही किसी प्रकार के धार्मिक झंडे,
बैनर व पोस्टर धार्मिक स्थानों व दीवारों पर नहीं लगाए जाएंगे।


इतना ही नहीं कोई भी लाठी डंडा, तेज धार वाला चाकू, तलवार, बरछी, गुप्ती, फरसा, संगीन, त्रिशुलअथवा कटार समेत किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित होता है। धारा 144 काउल्लंघन करने वाले व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। आदेशतुरंत प्रभार से लागू होंगे।