मतदान के दिवस पर और मतदान के एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को कराना होगा एम.सी.एम.सी. कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने 13-गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों से कहा कि टीवी और केबल नेटवर्क/केबल चैनलों पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, सिनेमा हॉलों में प्रदर्शित
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने 13-गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों से कहा कि टीवी और केबल नेटवर्क/केबल चैनलों पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, सिनेमा हॉलों में प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों,
सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, ई-समाचार पत्रों में विज्ञापनों, सोशल मीडिया और इंटरनेट वेबसाइटों पर विज्ञापनों को प्रदर्शित करने से पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। यदि एमसीएमसी कमेटी से बिना प्रमाणीकरण कराये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदान के दिवस पर और मतदान के एक दिन पहले समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए एवं इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/ आवेदकों को जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी कलेक्ट्रेट सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में बनाए गए अनुमति कक्ष में आवेदन देकर पूर्व-प्रमाणन कराना होगा।