दंपती को खराब सेवा देने के लिए आतिथ्य फर्म को 35 हजार रुपये का जुर्माना

ठाणे (महाराष्ट्र), 15 अक्टूबर ( ठाणे जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग (टीडीसीसीआरसी) ने आतिथ्य सेवा देने वाली एक कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए 35,000 रुपये का भुगतान शिकायतकर्ता ग्राहक को करने का निर्देश दिया है।

दंपती को खराब सेवा देने के लिए आतिथ्य फर्म को 35 हजार रुपये का जुर्माना

ठाणे (महाराष्ट्र), 15 अक्टूबर  ठाणे जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग
(टीडीसीसीआरसी) ने आतिथ्य सेवा देने वाली एक कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए 35,000 रुपये


का भुगतान शिकायतकर्ता ग्राहक को करने का निर्देश दिया है।


टीडीसीसीआरसी के अध्यक्ष वीसी प्रेमचंदानी और सदस्य पूनम वी. महर्षि ने सात अक्टूबर के अपने


आदेश में कहा कि 25,000 रुपये का जुर्माना मानसिक पीड़ा

और उत्पीड़न के लिए और 10,000
रुपये शिकायतकर्ता के खर्च के रूप में दिया जाए।


शिकायतकर्ता दंपती ने ‘फर्म होलीडे’ योजना की सदस्यता के लिए 1.85 लाख रुपये का भुगतान


किया था, लेकिन उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में दर्ज कई सुविधाओं का लाभ न देने के बाद
टीडीसीआरसी का रुख किया था।