पुलिस प्रशासन एन एक बार फिर बढ़ाई धारा 144 की अवधि

नोएडा, 01 अप्रैल रामनवमी पर्व पर जुलूस के बाद बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हुई हिंसा के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा

पुलिस प्रशासन एन एक बार फिर बढ़ाई धारा 144 की अवधि

नोएडा, 01 अप्रैल (रामनवमी पर्व पर जुलूस के बाद बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात,
महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हुई हिंसा के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा


है। अप्रैल माह में मनाए जाने वाले पर्व ईद उल फितर व अन्य पर्वों को लेकर जनपद गौतमबुद्ध
नगर में लागू धारा 144 की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी गई है। अब जिले में 30 अप्रैल तक


निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की
जाएगी।


गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था दिनेश कुमार सिंह
ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था, सुरक्षा तथा सौहार्द

बनाए रखने के उद्देश्य से 30 अप्रैल तक धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि
इस दौरान 4 अप्रैल को महावीर जयंती,

5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराज निषादराज गुहय
जयंती, 6 अप्रैल को हनुमान जयंती, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डा. अंबेडकर जयंती, 17


अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 21 अप्रैल अलविदा जुम्मा की नमाज तथा अप्रैल को ईद उल फितर व


परशुराम जयंती का पर्व मनाया जाएगा। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
धारा 144 लगाई गई है।


इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी : कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त अनुमति प्राप्त किए बिना न तो पांच व
उससे अधिक व्यक्तियों का जुलूस निकालेगा और न ही एक ही स्थान पर पांच या उससे ​अधिक


व्यक्ति जमा होंगे। सरकारी दफ्तरों व उनके आसपास ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा से शूटिंग व फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।


किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल व जुलूस तथा अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर की ध्वनि
मानक से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों, मार्गों पर नमाज, पूजा अर्चना, जुलूस या अन्य


प्रकार के धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि नहीं


की जाएगी तथा कोई व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। साथ ही किसी प्रकार
के धार्मिक झंडे, बैनर व पोस्टर धार्मिक स्थानों व दीवारों पर नहीं लगाए जाएंगे।