इंदौर अग्निकांड : ‘सिरफिरे आशिक’ के खिलाफ पखवाड़े भर में आरोप पत्र पेश करने की तैयारी

इंदौर (मध्यप्रदेश), 16 मई (। इंदौर में एक युवती से कथित तौर पर शादी करने में नाकाम रहने पर रिहायशी इमारत में आग लगाकर सात लोगों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार 27 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ

इंदौर अग्निकांड : ‘सिरफिरे आशिक’ के खिलाफ पखवाड़े भर में आरोप पत्र पेश करने की तैयारी

इंदौर (मध्यप्रदेश), 16 मई । इंदौर में एक युवती से कथित तौर पर शादी करने में नाकाम रहने पर
रिहायशी इमारत में आग लगाकर सात लोगों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार 27 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ
पुलिस पखवाड़े भर के भीतर आरोप-पत्र पेश करने की कोशिश कर रही है।


पुलिस के एक आला अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।


पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया,‘‘भीषण अग्निकांड को अंजाम देने पर गिरफ्तार शुभम दीक्षित उर्फ
संजय (27) के खिलाफ आरोप-पत्र तैयार करने का काम तेजी से जारी है।

हमारी कोशिश है कि हम यह दस्तावेज
पखवाड़े भर के भीतर अदालत में पेश कर दें।’


बहरहाल, कानून के जानकारों का मानना है कि अग्निकांड में गिरफ्तार दीक्षित पर सात लोगों की जान-बूझकर
हत्या का जुर्म अदालत में साबित करना अभियोजन पक्ष के सामने बड़ी चुनौती होगी।


इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस आयुक्त मिश्र ने कहा,’हमें इस चुनौती का अच्छी तरह अहसास है। हमारे पास
आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।’


पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दीक्षित ने 22 वर्षीय युवती से शादी में कथित तौर पर नाकाम रहने पर छह और
सात मई की दरमियानी रात स्वर्ण बाग कॉलोनी की रिहायशी इमारत की पार्किंग में युवती के स्कूटर को आग के
हवाले कर दिया था।


अधिकारियों ने बताया कि बाद में लपटों ने घने धुएं के साथ बढ़कर विकराल रूप धारण कर लिया था जिससे
इमारत में रहने वाले एक दम्पति समेत सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि नौ अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे।


अधिकारियों के मुताबिक दीक्षित ने इस इमारत में रहने वाली युवती को ‘‘सबक सिखाने के लिए’’ उसके स्कूटर में
आग लगा दी थी क्योंकि उसने उसके साथ शादी से कथित तौर पर इनकार कर दिया था।

हालांकि, यह युवती किस्मत वाले उन चंद लोगों में शामिल है जिनकी जान भीषण अग्निकांड के दौरान बचा ली
गई थी।


अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अग्निकांड को लेकर दीक्षित के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302
(हत्या) और 436 (भवन को जलाकर खाक करने की नीयत से ज्वलनशील पदार्थ का कुचेष्टापूर्ण इस्तेमाल) के
तहत मामला दर्ज किया था।