खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे होटल-रेस्तरां
नई दिल्ली, 04 जुलाई होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से रोक दिया है।
नई दिल्ली, 04 जुलाई होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत:
लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से रोक दिया है। बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां
और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नियमों के उल्लंघन पर ग्राहक
शिकायत कर सकेंगे।
क्या हैं दिशा-निर्देश : कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक
चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं।
यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा।
कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क
नहीं वसूला जाएगा। साथ ही ग्राहकों पर सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध
नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी
लगाकर एक साथ नहीं किया जा सकता है।
यहां करें शिकायत : होटल या रेस्तरां द्वारा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
(एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में
शिकायत दे सकते हैं।