बांके बिहारी को मिलेगी अपनी जमीन

बांके बिहारी को मिलेगी अपनी जमीन

 बिहारी को मिलेगी अपनी जमीन

मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव में भगवान बांके बिहारी की जमीन पहले तालाब फिर कब्रिस्तान में दर्ज कर दी गई थी।

अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने मथुरा प्रशासन को दो महीने के अंदर जमीन को बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में मथुरा जिला प्रशासन को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि दो माह में उक्त कब्रिस्तान और अवैध कब्जा युक्त जमीन बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को मिल जानी चाहिए

जिसका संपूर्ण घटनाक्रम की वीडियो ग्राफी करते हुए कोड को मैया कराया जाए साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि दो माह में उक्त जमीन बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम दर्ज होकर समस्त कागजात न्यायालय में जमा किया जाना अनिवार्य है

ज्ञात रहे कि बांके बिहारी ट्रस्ट की जमीन पर कब्रिस्तान में अन्य संचालित गतिविधियों पर मान्य हाईकोर्ट ने रोज व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बड़े ही शर्म की बात है जो मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं

माफिया लगातार इस तरह की कृत गतिविधियों से बजे और मान्य कोर्ट ने साफ आदेश की दिया कि बांके बिहारी ट्रस्ट की जमीन पर अगर कोई अवैध कब्जा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए

जिसमें भूमिया एक्ट के अंतर्गत उसे पर मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमली जामा पहनकर की जाए उन्होंने बांके बिहारी ट्रस्ट को भी आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण कर कोर्ट को सूचित करें और संज्ञान के लिए कोड के दरवाजे सदा खुले हुए हैं