न्यू नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में न्यू नोएडा को बसाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि न्यू नोएडा के लिए जारी हुए

न्यू नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में न्यू नोएडा को बसाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि न्यू नोएडा के लिए जारी हुए नोटिफिकेशन के बाद अधिसूचित किए गए क्षेत्र में चोरी-चुपके जितने भी नए घर और मकान बनाए गए हैं, उन्हें अवैध घोषित कर बुलडोजर चलाया जाएगा।
प्राधिकरण ने इसके लिए अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन जारी किए गया था। यूपी सरकार ने गौतमबुद्ध नगर जिले में 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में न्यू नोएडा को बसाने के लिए 80 गांवों को शामिल किया है। न्यू नोएडा का कुछ हिस्सा बुलंदशहर में भी होगा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. के मुताबिक नोटिफिकेशन में शामिल किए गए गांवों में अवैध निर्माण न करने के लिए चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
इन गांवों में जहां-जहां भी अवैध निर्माण किए गए हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण सीईओ ने लोकेश एम. बताया कि सैटेलाइट मैप के आधार पर अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी और जितने नए घर-मकानों की जानकारी मिलेगी, उन्हें अवैध निर्माण मानकर तोड़ा जाएगा।
4 अलग-अलग चरणों में पूरा होगा कार्य
बताते चलें कि न्यू नोएडा को बसाने का काम 4 अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण के तहत 2027, दूसरे चरण के तहत 2032, तीसरे चरण के तहत 2037 और चौथे चरण के तहत 2041 तक पूरा शहर बसाना है। पहले चरण में 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए सभी किसानों के साथ बैठक होगी।