कूड़े का निस्तारण न करने पर चार सोसाइटी पर जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण न करने पर चार सोसाइटी पर 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कूड़े का निस्तारण न करने पर चार सोसाइटी पर जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, । ग्रेनो प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण न
करने पर चार सोसाइटी पर 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य


दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रेनो प्राधिकरण एरिया में
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूड़े


का निस्तारण करना अनिवार्य है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी उत्सव निरंजन के नेतृत्व में प्रबंधक


मनोज चौधरी की टीम ने ग्रेनो की चार सोसाइटी का निरीक्षण किया। कूड़े का प्रबंधन न मिलने पर
जुर्माना लगाया गया है।

ओमीक्रॉन-3 स्थित ओमेक्स पाम ग्रीन पर 50200 रुपये और स्टेलर सिटी होम्स पर 22 हजार का
जुर्माना लगाया गया है।

ओमीक्रॉन-1 स्थित सुपरटेक जार सोसाइटी पर 78,600 और गौड़ अतुल्यम
पर 47,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

चारों सोसाइटी के प्रबंधन को जुर्माने की रकम तीन
कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का
निस्तारण खुद से करना है।

प्राधिकरण सिर्फ सात से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही
उठाएगा।