छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को चार साल की सजा
ग्रेटर नोएडा, 26 नवंबर (। जिला न्यायालय ने आठवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
ग्रेटर नोएडा, 26 नवंबर । जिला न्यायालय ने आठवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने
वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। केस की सुनवाई
न्यायलय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने की। सहायक जिला
शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि दिसंबर 2017 में नोएडा में रहने वाली आठवीं कक्षा
की छात्रा से बिसरख में रहने वाले राजेश यादव ने छेड़छाड़ की थी। इसमें पीड़ित पिता ने नोएडा की
सेक्टर 20 कोतवाली में आरोपी राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता
ने पुलिस को बताया था कि बिसरख का रहने वाला राजेश लंबे समय से उनकी बेटी का पीछा कर
रहा था। वह छात्रा से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करता था। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने
छात्रा को उसके छोटे भाई का अपहरण करने की धमकी दी थी। इससे तीन महीने तक छात्रा ने किसी
को नहीं बताया था। आरोपी की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने घटना की जानकारी पिता को दी थी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई के दौरान 11
गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजेश यादव को दोषी ठहराते हुए चार साल
की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड जमा
नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।