प्रबन्ध निदेशक ने उपभोक्ताओं से किया, एकमुश्त समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान

घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है।

प्रबन्ध निदेशक ने उपभोक्ताओं से किया, एकमुश्त समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान

प्रबन्ध निदेशक ने उपभोक्ताओं से किया, एकमुश्त समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान

घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। एकमुश्त समाधान योजना का द्वितीय चरण 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। अब योजना के तीसरे चरण की शुरूवात हो चुकी है, योजना में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु तृतीय चरण की अवधी 15 फरवरी 2025 को समाप्त हो रही है, बिजली बिल में लगे सरचार्ज में छूट पाने का यह अन्तिम अवसर है। उपरोक्त श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता अपने नजदीकी खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, कैश काउण्टर, जनसेवा केन्द्र एवं विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर 15 फरवरी 2025 तक पंजीकरण कराकर छूट का लाभउठा सकते हैं।

डिस्कांम के समस्त 14 जनपदों में दिनांक 02 फरवरी 2025 तक नौ लाख सत्ताई हजार दो सौ चार उपभोक्ताओं द्वारा योजना में पंजीकरण कराकर, योजना में छूट का लाभ ले चुके हैं। योजना मे अब तक मेरठ क्षेत्र से एक लाख सत्ताईस हजार चालिस, गाजियाबाद क्षेत्र से चौहत्तर हजार छियेतर, बुलन्दशहर क्षेत्र से एक लाख तेतालिस हजार पाँच सौ चार, सहारनपुर क्षेत्र से तिरासी हजार एक सौ सोलाह, नोएडा क्षेत्र से पच्चिस हजार चार सौ उनचास, मुरादाबाद क्षेत्र से एक लाख बयासी हजार चौदाह, मुजफ्फरनगर क्षेत्र से एक लाख सत्ताईस हजार बत्तिस एवं गजरौला क्षेत्र से एक लाख चौसठ हजार नौ सौ तिहेतर उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराकर, छूट का लाभ उठा चुके हैं।

उपभोक्ता योजना मे 30 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर, पंजीकरण करा सकते हैं तथा शेष धनराशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करा सकते हैं। प्रबन्ध निदेशक श्रीमती ईशा दुहन, आई०ए०एस० द्वारा उपभोक्ताओं से, योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की जाती है

कि सरचार्ज मॉफी के अन्तिम स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए, आज ही पंजीकरण करायें और सरचार्ज मॉफी का लाभ उठायें।