अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
ग्रेटर नोएडा, 09 जून ( जिला न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया है।
ग्रेटर नोएडा, 09 जून (जिला न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को
दोषी ठहराया है।
अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चॉकलेट दिलाने के बहाने दोषी ने
नाबालिग का अपहरण किया था। दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं
करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार ने
की।
अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नोई ने बताया कि पांच साल पहले बिसरख कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने
अपने साथ लेकर गया था। इस मामले में परिजनों की तरफ से आरोपी सत्येंद्र शर्मा निवासी खवासपुर बुलंदशहर के
खिलाफ बिसरख कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष
पेश कर जेल भेजा था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में
केस की सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में
सत्येंद्र शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया
है।