दो लाख से अधिक नगदी लेकर चलने पर पाबन्दी

मथुरा, 20 अप्रैल । उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने दो लाख रूपये अथवा अधिक की नगद राशि लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

दो लाख से अधिक नगदी लेकर चलने पर पाबन्दी

मथुरा, 20 अप्रैल ( उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने
दो लाख रूपये अथवा अधिक की नगद राशि लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।


यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से दो लाख रूपए या इससे अधिक नकदी पायी जाती है, और उससे
संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया जाता है

तो यह माना जाएगा कि इस धनराशि को
मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए वह व्यक्ति ले जा रहा था तथा ऐसी हालत में उस धनराशि को


जब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी।


जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न
कराने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया गया है।

चुनाव से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी
शुरू किया जा रहा है साथ ही अनधिकृत गतिविधियों पर छापे की कार्रवाईऊ भी की जा रही है।