निजी चिकित्सालयों में कोविड़ उपचार हेतु शासन ने दरें की निर्धारित-जिलाधिकारी
आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट, ट्रूनाॅट व एच0आर0 सीटी स्कैन की जांच की शासन ने निर्धारित की दर-जिलाधिकारी
मेरठ (सू0वि0) 06.01.2022
जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि शासन द्वारा कोविड वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच हेतु ली जाने वाली फीस निर्धारित की गयी है। निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशाला को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर रू0 700-00 जीएसटी सहित, निजी प्रयोगशाला द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर रू0 900-00 जीएसटी सहित तथा यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशाला को सैम्पल प्रेषित कराये जाने पर दर रू0 500-00 जीएसटी सहित देय होगी।
उन्होने बताया कि निजी प्रयोगशाला के एंटीजन टेस्ट की दर रू0 250-00 व ट्रूनाॅट की दर रू0 1250-00 (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु रू0 200 मात्र अतिरिक्त) होगी। उन्होने बताया आम जनमानस को बेहतर एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सको द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरो को संदर्भित एच0आर0 सीटी स्कैन की जांच करने की दर (पी0पी0ई0 किट एवं सेनेटाईजेषन व अन्य व्यय सहित) शासन द्वारा निर्धारित कर दी गयी है। उन्होने बताया कि 16 स्लाईस तक रू0 2,000-00, 16 स्लाईस से 64 स्लाईस तक रू0 2,250-00 तथा 64 स्लाईस से अधिक रू0 2,500-00 निर्धारित किये गये है।
उन्होने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा के कार्यालय पत्र द्वारा यह आदेष एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संषोधित) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 के संगत प्राविधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। उक्त आदेषो का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संषोधित) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओ के अंतर्गत दण्डनीय है।
निजी चिकित्सालयों में कोविड़ उपचार हेतु शासन ने दरें की निर्धारित-जिलाधिकारी
मेरठ (सू0वि0) 06.01.2022
जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजो के उपचार हेतु शासन द्वारा दरें निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया कि सुपर स्पेशिलिटी की सुविधा वाले अस्पतालो को कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजो से निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजो के उपचार हेतु आईसोलेशन बेड (आक्सीजन एवं सहयोगी सुविधाओ के साथ) हेतु प्रतिदिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रू0 10 हजार तथा नाॅन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रू0 08 हजार की दर निर्धारित की गयी है। जिसमें कम गंभीर रोगियो हेतु आक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहयोगी उपचार सम्मिलित है।
उन्होने बताया कि आईसीयू बेड (बिना वेन्टीलेटर) हेतु प्रतिदिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रू0 15 हजार तथा नाॅन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रू0 13 हजार की दर निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में हाइपरटेंशन एवं अनियंत्रित डायबटीज से पीडित को-माॅर्बिडिटीज रोगी सम्मिलित है। उन्होने बताया कि आईसीयू बेड (वेन्टीलेटर सहित) हेतु प्रतिदिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रू0 18 हजार तथा नाॅन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रू0 15 हजार की दर निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टीलेशन तथा नाॅन-इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टीलेशन जैसे एचएफएनसी एवं बाई लेवल पीएपी की आवश्यकता वाले रोगियो का उपचार सम्मिलित है। उन्होने बताया कि को-माॅर्बिड रोगियो का उपचार तथा अल्प अवधि की हीमो डायलिसिस की सुविधा भी पैकेज में सम्मिलित है। उन्होने बताया कि उक्त दर निर्धारण पीडियाट्रिक के ऊपर लागू है।
उन्होने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा के कार्यालय पत्र द्वारा यह आदेष एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संषोधित) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 के संगत प्राविधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। उक्त आदेषो का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संषोधित) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओ के अंतर्गत दण्डनीय है।